पंचकुला हिंसा मामला: राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को जमानत, हटाई जा चुकी है देशद्रोह की धारा

 



नई दिल्ली |


पंचकुला में हिंसा के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल हनीप्रीत को कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। गौरतलब है कि पिछली सनवाई में उनपर से देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया था। इसके बाद हनीप्रीत को वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई थीं।


हनीप्रीत की जमानत याचिका पर जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने फाइल देखते ही सुनवाई से इंकार कर दिया था। याचिका में कहा गया था दंगा भड़काने को लेकर 27 अगस्त 2017 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तब सिर्फ आदित्य इंसा और सुरिंदर धीमान के खिलाफ हिंसा की शिकायत दर्ज हुई थी।


बताते चलें कि हाल ही में अतिरिक्त सत्र जज संजय संधीर ने मामले की सुनवाई करते हुये हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दीं थीं लेकिन भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं 216, 145,151,152,153,120बी के तहत इन सभी पर आरोप तय किए हैं। साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त 2017 को डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सज़ा होने के बाद में पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में हुई हिंसा मामले की सुनवाई अदालत में हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर देशद्रोह के पयार्प्त सबूत पेश न कर पाने तथा ये आरोप साबित न कर पाने पर जज ने इस मामले में सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दीं।